Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

मध्य प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी शुरू, 15% महंगे होंगे ठेके

मध्य प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी का आयोजन




 भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में शराब ठेकों की नीलामी की शुरुआत की है। इस बार शराब के ठेके 15 प्रतिशत महंगे होंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना है। नवगठित जिलों में पुरानी व्यवस्था से ही होंगे शराब दुकानों के ठेके।

वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठेका होने के बाद मऊगंज, मैहर और पांधरणा जिले की शराब दुकानों का संचालन एवं प्रशासन उन्हीं नए जिले के कलेक्टर के अधीन किया जाएगा।नवगठित जिलों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मदिरा समूह में शराब दुकानें एक से अधिक जिलों की राजस्व सीमा के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए।

शराब ठेकों की नीलामी के लिए प्रत्येक जिले में निष्पादन समिति गठित की जाएगी। एक से अधिक राजस्व सीमा में शराब दुकानें आने पर उन समूहों का नवगठित जिलों की राजस्व सीमाओं के अनुसार पुनर्गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की हेरिटेज शराब एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और व्यावसायिक उड़ानें संचालित करने वाले एयरपोर्ट में आगमन और प्रस्थान द्वार पर शराब के काउंटर खोले जाएंगे। वर्ष 2030 तक हेरिटेज शराब पर आबकारी ड्यूटी एवं निर्यात शुल्क नहीं लगेगा और टैक्स पर छूट रहेगी। वाइन महोत्सव के लिए प्रत्येक नगर निगम में एक हजार रुपये प्रतिदिन लाइसेंस फीस पर दो दिन के लिए ओकेशनल लाइसेंस लिया जा सकेगा। मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत दोषी व्यक्ति, जो एक साल की सजा काट चुका हो, शराब दुकान का ठेका लेने लिए अपात्र होगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ