शब्दघोष, ग्वालियर: हाईकोर्ट ने
हाल ही में एक दुष्कर्म के मामले में दर्ज हुई FIR को खारिज करते हुए, शिकायतकर्ता युवती को सख्त
शब्दों में फटकार लगाई। युवती ने इतिहास से MA किया
है, जबकि उसने एमए के विषय में कोई जानकारी नहीं दी। यह मामला कोलारस से शुरू हुआ, जहां श्वेता (नाम
बदला गया) के फोन पर एक अजनबी नंबर से मिस कॉल आई। जब उसने वापस कॉल की, तो उसकी बात सौरभ (नाम बदला गया) से हुई, जो
भारतीय सेना में काम करते हैं। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई और दोस्ती हो
गई, जो समय के साथ प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों की
मुलाकातें शुरू हो गई।
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युवती
ने अपनी शिकायत में कहा था कि सौरभ ने उससे शादी का वादा किया था, सेना
से छुट्टी मिलने पर सौरभ श्वेता से मिलने आता था, और
श्वेता भी उसके साथ ही होटल में रुकती थी। सौरभ ने उसके
साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। दोनों
के बीच शादी का वादा भी हो चुका था। लेकिन बाद में जब सौरभ का संपर्क टूट गया, तो
उसने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई।
सौरभ
ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि उसकी ड्यूटी बार्डर पर लगा दी गई थी, जिसके कारण उसका संपर्क युवती से टूट गया था। उसने यह भी बताया कि उसने 9 फरवरी को श्वेता के साथ शादी कर ली है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने युवती
को फटकार लगाई और कहा कि उसने बिना किसी ठोस आधार के FIR दर्ज करवाई। कोर्ट ने कहा कि युवती ने अपनी शिकायत में एमए की डिग्री का
उल्लेख किया है, लेकिन एमए के विषय के बारे में कोई
जानकारी नहीं दी है।
हाईकोर्ट
ने कहा कि यह मामला दुष्कर्म का नहीं, बल्कि प्रेम संबंधों का है। कोर्ट ने कहा कि युवती ने अपनी शिकायत में
झूठी जानकारी दी है, जिसके कारण उसे सख्त शब्दों में
फटकार लगाई जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सौरभ की याचिका स्वीकार करते हुए
उसके खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर दिया।
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