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rape नहीं ये love affair. High court द्वारा FIR खारिज। military का जवान है lover. बोला- मैंने marriage कर ली



शब्‍दघोषग्वालियर: हाईकोर्ट ने हाल ही में एक दुष्कर्म के मामले में दर्ज हुई FIR को खारिज करते हुएशिकायतकर्ता युवती को सख्त शब्दों में फटकार लगाई। युवती ने इतिहास से MA किया हैजबकि उसने एमए के विषय में कोई जानकारी नहीं दी। यह मामला कोलारस से शुरू हुआजहां श्वेता (नाम बदला गया) के फोन पर एक अजनबी नंबर से मिस कॉल आई। जब उसने वापस कॉल कीतो उसकी बात सौरभ (नाम बदला गया) से हुईजो भारतीय सेना में काम करते हैं। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई और दोस्ती हो गईजो समय के साथ प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों की मुलाकातें शुरू हो गई।

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युवती ने अपनी शिकायत में कहा था कि सौरभ ने उससे शादी का वादा किया थासेना से छुट्टी मिलने पर सौरभ श्वेता से मिलने आता थाऔर श्वेता भी उसके साथ ही होटल में रुकती थी। सौरभ ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। दोनों के बीच शादी का वादा भी हो चुका था।  लेकिन बाद में जब सौरभ का संपर्क टूट गयातो उसने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई।

सौरभ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि उसकी ड्यूटी बार्डर पर लगा दी गई थीजिसके कारण उसका संपर्क युवती से टूट गया था। उसने यह भी बताया कि उसने 9 फरवरी को श्वेता के साथ शादी कर ली है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने युवती को फटकार लगाई और कहा कि उसने बिना किसी ठोस आधार के FIR दर्ज करवाई। कोर्ट ने कहा कि युवती ने अपनी शिकायत में एमए की डिग्री का उल्लेख किया हैलेकिन एमए के विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

 हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला दुष्कर्म का नहींबल्कि प्रेम संबंधों का है। कोर्ट ने कहा कि युवती ने अपनी शिकायत में झूठी जानकारी दी हैजिसके कारण उसे सख्त शब्दों में फटकार लगाई जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सौरभ की याचिका स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर दिया।

 

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