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आंगनवाड़ी सहायिका रेखा शर्मा को लापरवाही के आरोप में सेवा समाप्ति का आदेश

मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3(1) का उल्लंघन


शब्‍दघोष, मुरैना। परियोजना अधिकारी मुरैना ग्रामीण द्वारा मिरघान 03 आंगनवाड़ी केन्द्र की सहायिका श्रीमती रेखा शर्मा को लापरवाही के आरोप में सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है। विदित है, कि सहायिका श्रीमती रेखा शर्मा को अनुपस्थित रहने पर दो बार नोटिस दिया गया, किन्तु श्रीमती रेखा शर्मा के कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ। और न वे आंगनवाड़ी पर उपस्थित हुई। इन सब आरोपों को मानते हुये श्रीमती रेखा शर्मा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3(1) के विपरीत होकर दण्डनीय है। आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा इस प्रकार की लापरवाही बरती गई है, जो क्षमा योग्य नहीं है। श्रीमती रेखा शर्मा सहायिका की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाकर इन्हें पद से प्रथक किया जाता है।  



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