आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त
शब्दघोष,भोपाल, 15 मार्च: मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध निर्माण को वैध करने की सीमा को 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इसके अनुसार, अब वे लोग जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, उन्हें 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कंपाउंडिंग फीस भरनी होगी। आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए कंपाउंडिंग फीस कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होगी। इसका लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2021 से पहले अपनी बिल्डिंग की परमिशन ली है।
imp - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव: सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों को इस नियम में बदलाव करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।इसके साथ ही, अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के सभी नगरी निकायों में इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा।इससे पहले, पूर्व की शिवराज सिंह सरकार ने भी 31 अगस्त 2021 को कंपाउंडिंग की सीमा 30 प्रतिशत कर दी थी, लेकिन 2022 में इसे वापस ले लिया गया था।जनता में यह निर्णय सरकार की कड़ी कार्रवाई के रूप में स्वागत किया जा रहा है, जिससे अवैध निर्माण को वैध करने में आसानी होगी।
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