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सरकारी रेस्ट हाउसों को चुनावी अड्डा न बननें दें कलेक्टर

 आचार संहिता का कढ़ाई से करें पालन


शब्‍दघोष,भोपालप्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही सरकारी विश्राम गृहों के राजनीतिक उपयोग पर रोक लग गई है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिले में किसी भी विश्राम गृह में राजनीतिक गतिविधि नहीं हो रही है। साथ ही रेस्ट हाउस का आवंटन भी कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं होगा। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने सभी जिलोंं को निर्देश जारी कर दिए हैं।

धारा 160 (क) के तहत विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नही : लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 (क) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विश्राम भवन अधिग्रहित किये गए है। जारी आदेश अनुसार विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करना आवश्यक होगा। जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना विश्राम गृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा । सरकारी रेस्ट हाउसों पर नजर रखी जाएगी

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राज्य सरकार के विश्राम गृहों के उपयोग पर लगी रोक : राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के विश्राम गृहों के अलावा केंद्र सरकार एवं उपक्रमों के विश्राम गृहों पर भी आचार संहिता लागू रहेगी। गुना में रेस्ट हाउस पर राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का पहला मामला सामने आया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कोई शिकायत चुनाव आयोग में नहीं की गई है। गुना कांगे्रस जिलाध्यक्ष की ओर से सिर्फ यह कहा गया कि यदि विश्राम गृह पर राजनीतिक गतिविधियां की गईं हैं तो यह आचार संहिता का उल्लंघन है।



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