नियामक आयोग ने लघु उद्योगों के लिए मिनिमम चार्जेस समाप्त करने का फैसला किया
शब्दघोष, भोपाल, 15 मार्च :नियामक आयोग ने लघु उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे यह उद्यमियों के लिए राहत का कारण बनेगा। आयोग ने मिनिमम चार्जेस को समाप्त कर दिया है, जिससे छोटे उद्योगों को अब जितनी बिजली जलाएंगे, उतना ही यूनिट पर बिल चुकाना होगा।इस निर्णय के अनुसार, प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली कंपनियों ने दरें 3 से 4 फीसदी बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने छोटे उद्योगों की सुरक्षा के लिए मिनिमम चार्जेस को समाप्त कर दिया है। यह फैसला उद्योगों को सस्ती बिजली का लाभ प्रदान करेगा।
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हालांकि, रात 5 से रात 10 बजे तक 20 प्रतिशत सरचार्ज रहेगा, जिससे रात में खुले रहने वाले प्रतिष्ठानों को महंगी बिजली मिलेगी। इससे बड़े उद्योगों को भी कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन यह निर्णय उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।इस फैसले से लघु उद्योगों के अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा और यह छोटे उद्यमियों को और अधिक स्वावलंबी बनाएगा। इससे उन्हें अधिक उत्पादन करने और अधिक रोजगार सृजित करने का अवसर मिलेगा।
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