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निजी अस्पताल: बिल भुगतान न होने पर शवों को बंधक नहीं बना पाएंगे

नए नियम: शवों को उचित तरीके से फ्रीजर में रखना होगा



शब्‍दघोष,भोपाल: मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में मरीज की मौत के बाद बिल भुगतान के नाम पर मरीज के शव को बंधक बनाने के नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत, अब अस्पताल प्रबंधन को मरीज के शव को बंधक बनाने की अनुमति नहीं होगी जब उसे बिल भुगतान नहीं किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने इस नए नियम के बारे में स्थानीय अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को पत्र जारी किया है। इसके तहत, शव को प्राप्त न करने या लावारिस होने पर शव को गरिमा के साथ रखना होगा और उसे फ्रीजर या कोल्ड स्टोरेज में उचित तरीके से रखना होगा। इसका मतलब है कि शव को परिजनों को सौंपने या न सौंपने के मामले में भी शव का उचित रखरखाव करना होगा।

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यह नया नियम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कोविड काल में शवों के संरक्षण के लिए जारी किए गए नियमों के संशोधन का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि मरीज के शव को अच्छे से संरक्षित रखा जाए, चाहे बिल भुगतान हुआ हो या नहीं। निजी अस्पतालों के प्रतिष्ठान्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष, डॉ. रणधीर सिंह ने इस बारे में टिप्पणी की और कहा कि निजी अस्पतालों में फ्रीजर की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन अस्पताल शव का उचित रखरखाव करते हैं जब बिल भुगतान नहीं होता। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि शव को परिजनों को सौंपने जाने तक अस्पताल में पूरी गरिमा से रखा जाता है।


नए नियमों के अनुसार, शव को प्राप्त न होने पर उसे फ्रीजर में उचित तरीके से रखने का इंतजाम किया जाएगा तथा शीतगृहों तक परिवहन की निश्शुल्क व्यवस्था भी होगी। यह नियम स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय किए गए अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के लिए लागू होगा।



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