कंपनियों को किया गया आपत्तिजनक रूप से 11 लाख रुपए का दंड लगाने का आदेश
शब्दघोष, भोपाल: राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मध्यप्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों, इंदौर, भोपाल और जबलपुर पर 11 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश कंपनियों के अपार संलेप में दिए गए आदेशों का पालन न करने और उपभोक्ता सेवा में कम रुचि दिखाने के कारण जारी किया गया है।
आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि तीनों ही कंपनियों ने अपेक्षित गंभीरता से आदेशों का पालन नहीं किया और उसके नतीजे में उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाया है। इसके मामले में कार्रवाई के तहत, आयोग ने बिजली कंपनियों को आपत्तिजनक रूप से 11 लाख रुपए का दंड लगाने का निर्णय लिया है।
आयोग के निर्देश के बावजूद, बिजली कंपनियों ने आयोग के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया और उसका पालन भी नहीं किया। यह मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के तरफ से पहला मामला है, जब कंपनियों के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई किया गया है।
कार्रवाई की चर्चा में विद्युत नियामक आयोग ने तीन महीने पहले मध्यप्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों और प्रदेश के उर्जा विभाग को इस मुद्दे में एक नोटिस भेजा था। लेकिन कंपनियों ने इस चेतावनी को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने काम में लापरवाही बरती।
बिजली कंपनियों के अफसरों ने नियामक आयोग के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया और उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक कि आयोग के आदेशों का पालन भी नहीं किया गया।
कंपनियों को देना होगा सुधार का जवाब मध्यप्रदेश उर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कंपनियों के खिलाफ दंड लगाने का निर्णय सही है। वे बताते हैं कि तीनों कंपनियों के कार्य का रीव्यू किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
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