गुना, शब्दघोष। डंडे और लात घूसोँ से मारपीट एक व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी कालू पिता रामा भील को सत्र न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने आजीवन कारावास से दण्डित किया।
मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार आरोपी कालू जो कि बालापुरी थाना सिरसी का निवासी है, वह दिनाँक २४-१-२३ दोपहर में लगभग ३ बजे खटिया पर सो रहे रंगलाल के पास आया और उसे शराब पीने के लिए रंगलाल के पुत्र जालमसिंह के खेत के पास लेकर चला गया। वहां जाकर आरोपी ने रंगलाल से पैसे मांगे और जब रंगलाल ने कहा कि मैं अभी रतलाम से आया हूं और अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसी बात को लेकर आरोपी ने डंडे और लात घूसों से रंगलाल की बेरहमी से मारपीट की थी, इस घटना की रिपोर्ट रंगलाल के पुत्र जालम सिंह ने थाना सिरसी में लेख कराई थी, जिस पर थाना सिरसी में आरोपी के विरुद्ध धारा २९४, ३२३ और ५०६ के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर रंगलाल को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मारकी महू भेजा गया लेकिन रंगलाल की स्थिति सही न होने के कारण उसे अग्रिम उपचार हेतु गुना भेजा गया था लेकिन रास्ते में ही रंगलाल की मृत्यु हो गई थी। रंगलाल का शव परीक्षण किये जाने पर ये पाया गया कि रंगलाल की मारपीट इस बेरहमी से की गई थी कि रंगलाल की ६ पसलियां टूट गईं थीं, जिसके परिणामस्वरूप रंगलाल की मृत्यु हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त डंडा जब्त कर घटनास्थल से खून सनी मिट्टी एवं अन्य सामग्री जांच हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजी थी और प्रकरण में भा. द. विधि की धारा ३०२ की वृद्धि की थी। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के समस्त साक्षियों, सम्पूर्ण साक्ष्य और तर्कों को सुनने के पश्चात् पाया कि अभियोजन सन्देह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी कालू ने रंगलाल की हत्या की है और आरोपी को आजीवन कारावास तथा ₹ १०००/- के अर्थदंड से दण्डित किया।
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