शब्दघोष, गुना। खुटियावद के पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत रहते हुए ₹८०२७६/- का गबन करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश गुना श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने ३ वर्ष के सश्रम कारावास और ₹८०,०००/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में मप्र राज्य की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने बताया कि अभियोजन कहानी के अनुसार दिनाँक १२-४-२२ को गुना पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक ने थाना म्याना में आरोपी प्रकाश भिलाला के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने हेतु इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि प्रकाश भिलाला खुटियावद जिला गुना में पोस्ट मास्टर के पद पर दिनांक १८-१-१६ से पदस्थ था, लेकिन वह दिनांक १८-९-२० से लगातार अनुपस्थित था और जांच करने पर पता चला कि वह ₹८०२७६/- की शासकीय राशि को लेकर फरार हो गया है। इस सूचना पर से पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध शासकीय राशि का गबन किये जाने का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की और पोस्ट ऑफिस जाकर साक्षियों के बयान लेने के साथ ही समस्त आवश्यक दस्तावेज जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष के सभी साक्षियों की साक्ष्य लेने के पश्चात् और दोनों पक्षों के सम्पूर्ण तर्कों को सुनने के पश्चात् ये मानकर कि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध ये प्रमाणित करने में सफल रहा कि आरोपी प्रकाश भिलाला पुत्र धनसिंह भिलाला निवासी ग्राम चांदन भेट, थाना म्याना ने ग्राम खुटियावद के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के पद पर रहते हुए शासकीय राशि ₹८०,२७६/- का गबन कर आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित किया है, आरोपी को भा.द.विधि की धारा ४०९ के अपराध में दोषी करार देकर ३ वर्ष के सश्रम कारावास और ₹८०,०००/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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