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जानलेवा हमले में दो को कारावास, नाबालिग पर सुनवाई जारी


गुना। शब्दघोष संवाददाता
बस पर नौकरी के विवाद को लेकर लाठियों से प्राणघातक मारपीट करने वाले आरोपियों को सत्र न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र ने ७ वर्ष के कठोर कारावास और ५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने बताया कि दिनाँक २१-२-२४ को रात्रि २१:३० बजे आहत/फरियादी प्रेम नारायण साहू ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आरोन में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह शक्ति बस सुपर स्टार की बस पर परिचालक की नौकरी करता है और वह रात्रि लगभग साढ़े आठ बजे अपने घर से बस पर जाने के लिए मोटरसाईकिल से टिफिन लेकर जा रहा था, जैसे ही वह बस स्टैण्ड पर महाराज की दुकान के सामने पहुंचा तभी आरोपी चरण सिंह ने उसे सीने में लाठी मारी, जिससे वह गिर गया इसके बाद वह भागकर मुर्गा मार्केट पहुंचा तो वहां चरण सिंह, देवेन्द्र और चरण सिंह के लड़के ने घेरकर लाठियों से मारा। आरोपीगण ने लाठियों से उसकी मारपीट कर उसका सिर फाड़ दिया था और उसकी पसली भी तोड़ दी थी। मनीष, उमेश और सोनू ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाया। इस पर पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनसे घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त कर विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय सम्पूर्ण साक्ष्य और अभियोजन पक्ष तथा आरोपी पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों के पश्चात आरोपी चरण सिंह उर्फ करन सिंह पिता पृथ्वी सिंह निवासी ग्राम देवरी थाना आरोन और देवेन्द्र पिता रघुवीर सिंह निवासी वनवीर खेड़ी थाना आरोन को दोषसिद्ध ठहराते हुए भा.द.विधि की धारा ३०७ सहपठित धारा ३४ में ७-७ वर्ष के कठोर कारावास और ५-५ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मारपीट करने में शामिल एक अन्य के अवयस्क होने के कारण उसके विरुद्ध किशोर न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है।
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